Shaurya News India
इस खबर को शेयर करें:

 दिनांक 19.05.2025 को थाना बड़ागाँव, पुलिस टीम ने मु0अ0सं0-206/2025 धारा 85,118(2) बीएनएस व 3/4  डीपी एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्तगण 1. कुन्दन पुत्र अशोक निवासी सैरा थाना बडागांव जनपद वाराणसी उम्र करीब 30 वर्ष 2. अशोक कुमार गोड पुत्र मारकण्डेय  निवासी सैरा थाना बडागांव जनपद वाराणसी उम्र करीब 55 वर्ष 3. राजकुमारी देवी पत्नी अशोक निवासी ग्राम सैरा थाना बडागांव जनपद वाराणसी उम्र करीब 51 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर ग्राम सैरा उनके घर से गिरफ्तार किया। 

घटना का विवरण: दिनांक 18.05.2025 को वादी श्री परमात्मा पुत्र स्व0 राजनाथ निवासी ग्राम रमना थाना लंका वाराणसी द्वारा थाना स्थानीय पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बहन को ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताणित करते हुए उसकी हत्या कर दिये । उक्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ागाँव पर मु0अ0सं0 206/2025 धारा 85,118(2) बीएनएस व 3/4  डीपी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान आज दिनांक 19.05.2025 को अभियुक्तगण 1. कुन्दन 2. अशोक कुमार गोड 3. राजकुमारी देवी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।।

इस गिरफ्तरी में थाना बड़ागाँव पुलिस टीम का पूर्ण योगदान रहा है ।

इस खबर को शेयर करें: