वाराणसीः मंडुवाडीह, शिवदासपुर स्थित रेड लाइट एरिया में नाबालिग लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराने और उनके साथ रेप के 17 वर्ष पुराने मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी पाया है. एंटी करप्शन जज (मेन) राकेश पांडेय की अदालत ने मंडुवाडीह के पूर्व प्रधान तारकेश्वर नगर कॉलोनी निवासी पप्पू उर्फ प्रेम प्रकाश को 15 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है.
वहीं, कानपुर के बेकनगंज थाना के रजवी रोड नई सड़क निवासी राजेश उर्फ लंगड़ा को 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. अदालत में अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रोहित मौर्य और पीड़िताओं की ओर से एडवोकेट गोपाल कृष्ण ने पक्ष रखा.
सामाजिक संस्था गुड़िया की पहल पर 13 नवंबर 2005 को मंडुवाडीह थाना के शिवदासपुर स्थित रेड लाइट एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अलग-अलग 3 कोठों से 7 नाबालिग लड़कियां बरामद हुई थीं. बरामद लड़कियों में से एक ने बयान दिया था कि पप्पू उर्फ प्रेम प्रकाश ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसे खरीदा था.
इसके बाद उसके साथ पप्पू उर्फ प्रेमप्रकाश ने कई बार रेप किया था. उस समय उसकी उम्र 12 से 13 वर्ष थी. उसे अफजल और तुलसी के कोठे पर बेचा गया था. उससे देह व्यापार कराकर उससे मिले पैसे से वह लोग ब्याज पर पैसा देने का कारोबार करते थे.
दूसरा अभियुक्त राजेश उर्फ लंगड़ा कोठे की संचालक तुलसी का देवर था और उसको मारता-पीटता था. इसके साथ ही शीशे, ट्यूबलाइट के टुकड़े और ब्लेड से उसके हाथ-पैर काट देता था. वह कोठे की लड़कियों को जबरदस्ती शराब पिलाता था. साथ ही, नशे की दवाई देता था. ताकि, लड़कियां समय से पहले ही अपनी उम्र से ज्यादा की लगने लगें.
सभी लड़कियों से वह जबरन देह व्यापार कराते हुए मिले पैसे को अपने पास रखता था. अदालत ने लड़कियों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों अभियुक्तों को अनैतिक देह व्यापार अधिनियम और रेप सहित अन्य आरोपों का दोषी पाया.
रिपोर्ट- जगदीश शुक्ला