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वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो-2) अनुभव द्विवेदी की अदालत ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने के चेतगंज थाने के एक मामले में विचारण के बाद अभियुक्त अनुराग गुप्ता को दोषी पाया और सजा सुनाते हुए 3 वर्ष 6 माह का कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया है। विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह के मुताबिक 02 अगस्त 2017 को समय 11:00 बजे अनुराग गुप्ता ने पीड़िता के साथ गलत काम करने की नीयत से कपड़े उतारे और छेड़छाड़ की।

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