
नई दिल्लीः दिवाली पर पटाखों की बिक्री से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इस बार त्योहारों पर पटाखा फोड़ने वालों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी. इसके साथ ही जेल की सजा भी हो सकती है.
दिल्ली में पटाखा बनाने या बेचने की स्थिति में 3 साल की सजा के साथ ₹5000 जुर्माने आपको भरना पड़ सकता है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रशासन सख्ती से काम करेगा. इससे दिल्ली की हवा खराब ना हो.
सरकार का कहना है कि यह प्रतिबंध पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी लागू है. सरकार के मुताबिक दिवाली पर दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए कुल 408 दलों का गठन किया गया है.
जिसमें लोगों को जागरूक करने के साथ ही सजा और जुर्माने के बारे में भी जानकारी दी जा रही है. पिछले साल की तरह इस बार भी दिल्ली में दीपावली पर पटाखों की बिक्री नहीं हो रही है. दिल्ली सरकार ने राजधानी में 1 जनवरी तक सभी पटाखों के उत्पाद बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है.