वाराणसीः थाना लोहता ग्रामीण अन्तर्गत ग्राम सभा हरपालपुर के दबंग भू माफिया रामदुलार सिंह पुत्र स्वर्गीय जद्दू सिंह के विरुद्ध कार्रवाई की गई है. न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन तृतीय वाराणसी के आदेश के अनुपालन में उक्त दबंग भूमाफिया के आवासीय मकान के मेन गेट पर नोटिस चस्पा कर संपन्न किया गया. उक्त प्रकरण के संबंध में न्यायालय द्वारा भूमाफिया के विरुद्ध ग्राम सभा हरपालपुर के संजय कुमार सिंह वगैरह के निजी भूमि भूमिधरी को कूट रचित तरीके से अवैध दस्तावेज निष्पादित कर फर्जी ढंग से क्रेती इंदु देवी पत्नी मुन्नालाल निवासीनी लहरतारा शहर को विक्रय कर अवैध ढंग से जबरदस्ती ,गुंडई व दबंगई के बल पर कब्जा करा देने और अवैध ढंग से फर्जी व कुटरचित दस्तावेज निष्पादन के संबंध में पीड़ित द्वारा मुकदमा थाना लोहता पर दर्ज कराया गया.
उसके बाद विपक्षी भू माफिया रामदुलार सिंह उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय समक्ष दाखिल किया गया. जिस पर न्यायालय द्वारा नियमानुसार सम्मन जारी किया गया तथा न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से हाजिर न होने पर एनबीडब्ल्यू अभियुक्तगण को तलब कर लिया गया और अभियुक्ता इंदु देवी का चालान कर दिया गया तथा इंदू देवी जमानत करा कर व्यक्तिगत रूप से मुकदमे में हाजिर हो गई और तभी से एक लंबे समय से उपरोक्त मुकदमे में मुख्य अभियुक्त रामदुलार सिंह न्यायालय के समक्ष जरीये अधिवक्ता बिना जमानत कराये तरह-तरह के प्रार्थना पत्र जैसे डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र , पिंडदान हेतु प्रार्थना पत्र व आत्मसमर्पण हेतु प्रार्थना पत्र आदि दाखिल कर न्यायालय को गुमराह करता रहा और अब तक फरार रहा.
अतः माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त मुकदमे में लंबे समय से फरार मुख्य अभियुक्त रामदुलार सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट के साथ 82 सीआरपीसी के कार्यवाही का किया गया. जिसके अनुपालन में कुर्की की कार्यवाही के संबंध में भू माफिया मुख्य अभियुक्त रामदुलार सिंह के आवासीय मकान के मुख्य गेट सीआरपीसी की नोटिस चस्पा किया गया.
ज्ञात हो कि यह वही भूमाफिया अभियुक्त रामदुलार सिंह हैं जिसके विरूद्ध गांव सभा के सार्वजनिक संपत्ति तालाब पर अवैध कब्जा को खाली कराने हेतु पूर्व में मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा तीन दिन में खाली कराने का निर्देश संबंधित राजस्व विभाग को दिया गया था. लेकिन उक्त भू माफिया रामदुलार सिंह के धन बल के प्रभाव में लगभग 09 माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं किये जाने की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी ने पुनः सम्बन्धित लेखपाल को शोकाज़ नोटिस तथा तहसीलदार सदर को चेतावनी पत्र देने का निर्देश दिया गया है व कार्यवाही अपेक्षित है.
रिपोर्ट- अशोक गुप्ता