अयोध्याः मामला अयोध्या के पूरा कलंदर थाने का है जहां प्रार्थिनी सफीकुन निशा पति रुस्तम अली निवासी ग्राम अरवावां थाना पुरा कलंदर जनपद अयोध्या का है. जहां जिस जमीन पर प्रार्थनीय रहती है उक्त जमीन का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है. प्रार्थिनी ने बताया कि फैसला हमारे पक्ष में हुआ जहां हम टीन का शेड डाल कर रह रहे प्रार्थिनी ने आगे बताया कि विपक्षी मोहम्मद जहीर पुत्र ताहिर मोहम्मद अरमान पुत्र ताहिर मोहम्मद कादिर मोहम्मद अजीम नौशाद अपने कई साथियों के साथ 12 जनवरी सुबह लगभग 6:30 बजे आकर हमारे देवर की कनपटी पर तमंचा रख दिया और कहा कि अगर कुछ बोलोगे तो जान से खत्म कर देंगे, मेरे घर का सामान निकाल कर बाहर फेंक दिया.
प्रार्थिनी और उसका देवर किसी तरह जान बचाकर थाने आए प्रार्थना पत्र दिया और प्रार्थना पत्र देकर घर आए तो हमारे पीछे ही कुछ पुलिस के लोग हमारे घर आए और कहने लगे कि अगर कार्रवाई कराना हो तो हमको ₹20000 दीजिए. किसी तरह से ₹10000 का इंतजाम करके दिया गया. इसके बावजूद हमारे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर धारा 151 में पीर अली रिजवान प्रार्थिनी शफीककुन निशा के ऊपर चालान कर दिया गया.
जबकि विपक्षी की ओर से सिर्फ एक ही आदमी के ऊपर कार्यवाही की गई और 12 /1/ 2023 से ही हमको डराया धमकाया जा रहा है कि अगर कहीं जाओगे तो मार दिया जाएगा और पुलिस की ओर से भी न्याय नहीं मिल रहा है और ऊपर से हमारा ₹10000 भी चले गए यह प्रार्थिनी ने एसएसपी अयोध्या को प्रार्थना पत्र देते हुए. आरोप लगाया है और साथ ही एसएसपी अयोध्या से मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्यवाही की गुहार लगाई है तथा साथ ही अपने जानमाल की सुरक्षा की भी एसएसपी अयोध्या से गुहार लगाई है.
रिपोर्ट- सोनू चौधरी