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उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी लोकसभा से बसपा के सिंबल पर सांसद चुने जाने के साथ ही अतुल राय जेल की सलाखों के पीछे हैं. साढ़े तीन साल से ज्यादा समय से जेल में कैद सांसद अतुल राय को आज वाराणसी के विशेष न्यायाधीश (MP-MLA कोर्ट) से एक और मुकदमे में जमानत मिली है.

सांसद अतुल राय के एडवोकेट और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अनुज यादव ने शुक्रवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (MP-MLA कोर्ट) सियाराम चौरसिया की अदालत ने उनके क्लाइंट की जमानत अर्जी मंजूर की है. कोर्ट में सांसद अतुल राय की ओर से उनके साथ एडवोकेट दिलीप श्रीवास्तव, विकास सिंह और विकास यादव ने पैरवी की.


क्या है पूरा मामला


अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2021 में पुलिस अफसरों के निर्देश पर लंका थाने में पुलिस ने ही मुकदमा दर्ज कराया था. यह मुकदमा अतुल राय पर रेप का केस दर्ज कराने वाली युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने की साजिश रचने से संबंधित है. सांसद अतुल राय के अधिवक्ताओं  के अनुसार, लखनऊ और वाराणसी के दो और मुकदमों में जमानत मिल जाए, तो उनके क्लाइंट जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आ जाएंगे. फिलहाल सांसद अतुल राय प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में कैद हैं.


 

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