UP रामपुर : समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से विधायक आजम खान को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आईपीसी की तीन धाराओं में दोषी करार दिया. कोर्ट ने गुरुवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई है. सजा के बाद अब आजम खान की विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो जाएगी.
दरअसल, साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का एक मामला दर्ज किया गया था. कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं.
उन्होंने तत्कालीन डीएम, सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं. इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी. इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट आज फैसला सुनाया है.