वाराणसी। मंडुआडीह में वर्ष 2020 में नाबालिक को अपहरण करके दुष्कर्म करने के आरोप में वाराणसी कोर्ट ने प्रदीप निषाद निवासी भरवल बेलीपार गोरखपुर को कठोर कैद और अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक भूलन पुर निवासी पीड़िता के पिता ने 30 अगस्त को प्राथमिक दर्ज करवाई थी की उसकी 14 वर्षीय पुत्री,घर से कॉपी किताब लेने गई थी जो वापस घर लौट कर नहीं आई।
पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 के तहत प्राथमिक दर्ज कर जांच शुरू की तो प्रदीप निषाद नाम आया पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिक लड़की को बरामद कर लिया। जिसके मेडिकल के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 366 और 376/3 के साथ ही पास्को की धारावो की बढ़ोतरी की शासकीय अधिवक्ता और थाना अध्यक्ष मंडुवाडीह के प्रभावी पैरवी के चलते विशेष न्यायाधीश पास्को द्वितीय के अदालत ने धारा 376/3 मे दोषी पाते हुए 20 वर्ष की सश्रम कारावास और रुपया 18000 अर्थदंड से दंडित किया है।
रिपोर्ट जगदीश शुक्ला