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वाराणसीः विकास प्राधिकरण द्वारा राजू सोनकर पुत्र पेड़ा लाल , आनन्ती गेस्ट हाउस के सामने सोनिया रोड , दशाश्वमेध पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये जी 0 + 2 तलों का निर्माण करते हुए तृतीय तल पर शटरिंग का कार्य कराये जाने पर उ 0 प्र 0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम -1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत 17 सितम्बर 2020 को नोटिस की कार्यवाही की गयी तथा निर्माण कार्य रुकवाने हेतु थानाध्यक्ष सिगरा को पत्र प्रेषित किया गया था.
पक्ष द्वारा काफी समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी शमन मानचित्र नही दाखील किया गया है , जिसके विरूद्ध दिनांक 17 मई 2022 को अवैध निर्माण के विरूद्ध ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया है. इसके तहत कोर्ट के आदेश के कारण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है.
रिपोर्ट- अनंत कुमार