भदोहीः पुलिस अधीक्षक भदोही डा.अनील कुमार के निर्देश पर पेशेवर अपराधियों के विरूद्ध की जा रही कठोरतम कार्यवाही के लिए चलाये जा रहे विशेष अभियान गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी किया-कलाप (निवारण) अधिनियम थाना गोपीगंज से चिन्हित गैंग लीडर अभियुक्त विजय कुमार मिश्र द्वारा अपने आर्थिक,भौतिक एवं अनुचित दुनियाबी लाभ हेतु आराजी मौजा भूसी पथरहा तहसील लालगंज मीरजापुर मे स्थित गाटा संख्या 83ग क्षेत्रफल 6.6260 हेक्टेयर (26 बीघा 04 विस्वा लगभग) आपराधिक कृत्यों के अर्जित धन से अपने परिजनों/रिश्तेदारों- गैंग के सक्रिय सदस्य/पुत्र विष्णु मिश्रा व बहू रूपा मिश्रा तथा अपने सगे समधी रमेश चंद्र मिश्रा के नाम से वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर अपने प्रभाव का प्रयोग कर रजिस्ट्री कराई गयी है ताकि अपने अवैध धन को वैध रूप दिया जा सके, जिसका कुल अनुमानित कीमत ₹10,92,71,000/- (दस करोड़ वानबे लाख इकत्तर हजार रूपये) अर्जित किया गया है.
आपराधिक कृत्यों के अर्जित धन से क्रय की गई उक्त सम्पत्ति को जिला मजिस्ट्रेट भदोही गौरांग राठी गिरोहवन्द एवं समाज विरोधी किया-कलाप (निवारण) अधिनियम राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है.
पूर्व में भी गैंग लीडर द्वारा आपराधिक कृत्यों के अर्जित धन से क्रय की गई करोड़ों रुपए की अचल सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही की गई है.
चिन्हित माफिया के विरुद्ध हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, मारपीट, सम्पत्ति हड़पने, जालसाजी, रंगदारी सहित गम्भीर अपराधों के कुल 83 अभियोग पंजीकृत हैं.
रिपोर्ट- जलिल अहमद