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वाराणसी: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस कमिश्नर वाराणसी को आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा उनकी पार्टी के वाराणसी जिला उपाध्यक्ष अविनाश मिश्रा को पुलिस द्वारा 07 जुलाई को वीवीआईपी कार्यक्रम में अवैध हिरासत में रखने की शिकायत की जांच के आदेश दिए हैं।

शिकायत के अनुसार 7 जुलाई को वाराणसी पुलिस भारी संख्या में सुबह ही उनके खोजवा स्थित आवास पर आ गई और उन्हें दिन भर गैर कानूनी हाउस अरेस्ट में रखा।

अमिताभ ठाकुर ने इसे मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर उदाहरण बताते हुए शिकायत की थी।

आयोग के असिस्टेंट रजिस्ट्रार लॉ गौतम कुमार ने पुलिस कमिश्नर वाराणसी को अविनाश मिश्र तथा अमिताभ ठाकुर को अपनी बात कहने का अवसर देते हुए 8 सप्ताह में समुचित कार्रवाई कर उन्हें जांच के परिणाम से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।


क्या था मामला?

पीएम कार्यक्रम में हाउस अरेस्ट की मानवाधिकार आयोग को शिकायत अविनाश मिश्रा के अनुसार 7 जुलाई को वाराणसी पुलिस भारी संख्या में बिल्कुल सुबह ही उनके खोजवा स्थित आवास पर आ गई और उन्हें कह दिया कि वे कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं पुलिस दिन भर उनके घर में बैठी रही और उन्हें अपने घर में ही कैद रखा गया. रात 8:30 बजे पुलिस उनके घर से गई।

ज्ञात हो कि आज़ाद अधिकार सेना संस्थापक अमिताभ ठाकुर ने इसे मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर उदाहरण बताते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मामले की जांच कर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई तथा अविनाश मिश्रा को समुचित क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की मांग की थी।

रिपोर्ट जगदीश शुक्ला

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