वाराणसीः मंगलवार दोपहर में श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज, कछवा मिर्जापुर में कार्यरत सहायक लिपिक विजय शंकर पुत्र छविनाथ निवासी ग्राम उमरपुर थाना कछवा मिर्जापुर को,सह अभियुक्तों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की नियत से फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी मोहर के द्वारा कुटरचित,अभिलेख तैयार करके सासकीय धन रुपया अट्ठाईस लाख व्यक्तिगत लाभ में लिए जाने के आरोप में गिरफ्तार करने में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन वाराणसी टीम को सफलता मिली है.
श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज काछवा मिर्जापुर के प्रबंधक हरिमोहन सिंह ने थाना कछआ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष दो हजार अट्ठारह में इस बात का अंकित कराया था कि श्री चंद्र भूषण उपाध्याय के द्वारा स्वयं कोर्स प्रबंधक मानते हुए वर्ष 2013 से वर्ष 2016 के मध्य फर्जी मोहर हस्ताक्षर एवं सदस्यों की फर्जी सूची धोखाधड़ी से अन्य अभियुक्तों से मिलीभगत करके विद्यालय की लगभग 28 लाख रुपया का लाभ व्यक्तिगत हित में लेते हुए संस्था को क्षति पहुंचाई गई है.
वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश शासन ने प्रकरण की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन वाराणसी को सुपुर्द किया. प्रकरण की जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर एक आरोपी को आज विद्यालय से दोपहर में ईओडब्ल्यू टीम ने गिरफ्तार किया है. अभियुक्तों की गिरफ्तारी का अभियान आरके विश्वकर्मा पुलिस महानिदेशक ईओडब्ल्यू लखनऊ और डी प्रदीप कुमार पुलिस अधीक्षक p.o.w. वाराणसी के द्वारा निरीक्षक सुनील कुमार वर्मा, निरीक्षक विंध्यवासिनी मणि त्रिपाठी, मुख्य आरक्षी रामाश्रय सिंह और आरक्षित सरफराज अंसारी की एक टीम का गठन किया गया था
गिरफ्तार अभियुक्तों के अपराध में पाया गया है. गिरफ्तार अभियुक्तों को भ्रष्टाचार न्यायालय वाराणसी में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाही की जा रही है. अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है.
रिपोर्ट- जगदीश शुक्ला