लखनऊः नगर निकाय के चुनावी को लेकर काफी दिनों से चल रहे अटकलों पर अब ब्रेक लग गया है. प्रदेश सरकार ने निकाय चुनाव के लिए वार्डों का अनंतिक आरक्षण निर्धारित कर अधिसूचना जारी कर दी है. फिलहाल 48 जिलों के निकायों के संबंध में अधिसूचना जारी हुई है. इस अधिसूचना में लखनऊ समेत कुल आठ नगर निगम शामिल हैं. इसके अलावा 40 जिलों के नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत शामिल हैं. शेष जिलों की अधिसूचना भी शुक्रवार को जारी की जाएगी. अधिसूचना पर 7 दिनों में आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं.
सुझाव के निस्तारण के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी, फिलहाल सिर्फ वार्डों के आरक्षण की ही अधिसूचना जारी की गई है. नगर निगमों में महापौर और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में चेयरमैन की सीटों का आरक्षण बाद में जारी किया जाएगा. बता दें कि उप्र. नगर पालिका अधिनियम और नगर निगम अधिनियम-1959 में दी गई व्यवस्था के आधार पर वार्डों का आरक्षण किया गया है. अनंतिम अधिसूचना में अभी सिर्फ वार्डों का ही आरक्षण चक्रानुक्रम व्यवस्था के आधार पर तय किया गया है. इसलिए तमाम वार्डों का आरक्षण बदल गया है.