वाराणसीः एफटीसी द्वितीय जूनियर डिवीजन की अदालत ने पिता पुत्री समेत तीन के खिलाफ प्रेमी की हत्या करने के आरोप में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश थाना प्रभारी सिंधौरा को दिया है.
सरायशेख लार्ड सिन्धोरा की सुधा मिश्रा ने अदालत में अपने अधिवक्ता बसन्त कुमार चौबे व अधिवक्ता प्रमोद श्रीवास्तव के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया आरोप लगाया कि वादीनि के छोटे पुत्र का प्रेम प्रसंग गांव ओदार के चन्द्रभुषण सिंह के पुत्र आंचल सिंह से चल रहा था. दोनों भागकर मुम्बई चले गये और वहां साथ रहने लगे. वादीनि को यह जानकारी मिली तो उसने यह जानकारी अपने पति श्याम प्रसाद मिश्रा के जरिए आंचल के पिता को यह बात बताई.
आंचल के पिता मुंबई जाकर सन्तोष को अपने कब्जे में ले लेते हैं और 27 मई 2022 को फोन करके सुधा मिश्रा को धमकी देते हैं कि अपने सम्पत्ति का 1/3आंचल के नाम कर दो वरना बुरा अंजाम होगा. उनके ही गांव के बुल्लु पटेल ने भी ऐसी ही धमकी उनके पुत्रवधु को दिया था. सुधा के मना करने के बाद28 मई 2022 आरोपितो ने सन्तोष की हत्या कर दी और आत्महत्या का रुप देने के लिए सराय शेख लार्ड स्थित आम के बगीचे में आम के पेड़ से लटका दिया. वादीनि ने पुलिस को सुचना दी मगर पुलिस ने एफ ऑइ आर नहीं लिखि 21जुन 22कोघटना की सुचना पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को सुचना दी गयी , कार्यवाही नहीं होने पर मृतक की मां ने अदालत की शरण ली.