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यूपी पुलिस के अफसरों, कर्मचारियों के लिए सख्त सोशल मीडिया पॉलिसी लागू।

सरकारी ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के निजी इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया ।
ड्यूटी के दौरान निजी तौर पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल से समय की बर्बादी की बात आई सामने।

ड्यूटी पर और बावर्दी वीडियो, रील्स बनाने पर लगाया गया प्रतिबंध।
सोशल मीडिया,निजी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लाइव टेलीकास्ट पर प्रतिबंध।
ड्यूटी के बाद भी बावर्दी वीडियो, रील्स जिससे पुलिस की छवि खराब हो रोक लगाई गई।

थाना, पुलिस लाइन, ऑफिस, फायरिंग के लाइव टेलीकास्ट और वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड करने पर रोक।

किसी पीड़ित का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने पर रोक ।
ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर कोचिंग ,लेक्चर ,वेबीनार, लाइव पर रोक।
सीनियर अफसर इजाजत के बाद ही कर सकेंगे ऐसे काम ।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई पर प्रतिबंध लागू।

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कमाई पर लगाई गई रोक।

खुफिया ऑपरेशन में लगे पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया से बनानी होगी दूरी।
कोर्ट में चल रहे मामलों में सीनियर अफसरों के अनुमति के बाद जारी करना होगा प्रेस नोट।

सरकार ,उसकी नीतियों, कार्यक्रमों, राजनीतिक दल, नेताओं, विचारधारा के संबंध में सरकारी या निजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिप्पणी पर प्रतिबंध।

 

रिपोर्ट- श्याम सिंह यादव

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