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चंदौलीः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित संगठित अपराध की रीढ़ पर प्रहार नीति के तहत चन्दौली पुलिस व प्रशासन द्वारा संगठित/पेशेवर अपराधियों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।


      पुलिस अधीक्षक चन्दौली डा0 अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में कुख्यात/गैंगस्टर अभियुक्तों की अवैध सम्पत्ति जब्तीकरण के क्रम में गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी किया-कलाप (निवारण) अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली से सम्बंधित शातिर तेल माफिया श्रवण चौहान पुत्र बसन्त चौहान वार्ड नं0 5 बिछड़ी थाना अलीनगर जनपद चन्दौली द्वारा अपने आर्थिक, भौतिक एवं अनुचित दुनियाबी लाभ हेतु आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से ग्राम मुगलचक परगना धूस तहसील पी.डी.डी.यू. नगर जनपद चन्दौली में मकान निर्माण कराया जा रहा था।

जिससे अपने अवैध धन को वैध रूप दे सके, जिसकी कुल अनुमानित कीमत ₹60,00,000/- (साठ लाख रूपये) है। आपराधिक कृत्यों के अर्जित धन से क्रय की गई, उक्त सम्पत्ति को जिला मजिस्ट्रेट चन्दौली महोदय द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क करने हेतु दिए गए आदेश के क्रम में जनपदीय पुलिस व प्रशासनिक टीम द्वारा नियमानुसार जब्तीकरण की कार्यवाही की गई।


कुर्क की गयी सम्पत्ति का विवरण - ग्राम मुगलचक परगना धूस तहसील पी.डी.डी.यू. नगर जनपद चन्दौली के आबादी में अर्धनिर्मित मकान जिसकी अनुमानित कीमत 60 लाख रूपये है।


जब्तीकरण की कार्रवाई करने वाली टीम का विवरण -उप जिलाधिकारी पी.डी.डी.यू नगर - अविनाश सिंह, प्र0नि0 अलीनगर - शेषधर पाण्डेय, थानाध्यक्ष बबुरी - अमित कुमार, का0 अनुज कुमार थाना बबुरी, का0धर्मेन्द्र यादव थाना अलीनगर.

रिपोर्ट- जयशंकर सिंह

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