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वाराणसीः खुले में कूड़ा फेंक कर गंदगी फैलाने वाले प्रतिष्ठान दुकानदार या किसी संस्था पर नगर निगम शक्ति दिखाने जा रहा है.


पूरे देश में स्वच्छता सर्वेक्षण में तीसवे पायदान से सर्वे पायदान पर पहुंचने के बाद नगर निगम स्वच्छता के मामले में और भी बेहतर काम करने की कोशिश करने जा रहा है. नगर  स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि सुबह के 8:00 बजे के बाद जो भी दुकानदार सार्वजनिक रूप से कूड़ा फेंकेगा उससे हम अब सख्ती से निपटेगें,  जिसके लिए प्लांन तैयार कर लिया गया है.

नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एन,पी, सिंह ने बताया कि हम नगर निगम नियमावली का पालन कराने के लिए कटिबद्ध हैं. अनायास ही खुले में कूड़ा फेंकने पर रोक लगाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है.

कोई भी दुकानदार या प्रतिष्ठान नियत समय के बाद कूड़ा फैलाता है तो इसमें नोटिस से लेकर जुर्माने,तक का प्रावधान है सबसे पहले नोटिस की कार्यवाही होगी उसके बाद नेचर ऑफ वर्क को देखते हुए 500 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.

 उन्होंने बताया कि इस नियमावली के पालन कराने का काम शुरू कर दिया गया है. लेकिन 1 दिसंबर से पुलिस का सहयोग लेते हुए अतिक्रमण हटाओ दस्ते के साथ नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी सगन चेकिंग के रूप में यह कार्य किया जाएगा.

रिपोर्ट- जगदीश शुक्ला

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