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वाराणासी से प्रकाशित और अक्सर चर्चाओं के केंद्र में रहने वाले साप्ताहिक समाचार पत्र 'अचूक संघर्ष' की जनवरी माह में प्रकाशित खबर से उठा बवंडर थमने का नाम नही ले रहा है। इस खबर से प्रभावित हुवे नगर निगम चौकी प्रभारी प्रकाश सिंह द्वारा दाखिल याचिका पर आज अदालत ने 'अचूक संघर्ष' के सम्पादक को बतौर अभियुक्त तलब कर लिया है।
गौरतलब है कि जनवरी माह में इस अखबार द्वारा एक खबर प्रकाशित किया था जिसका शीर्षक 'नगर निगम चौकी प्रभारी की कथित संलिप्तता जग जाहिर, घूसखोरी में पट्ठा माहिर', इस खबर में अपने ऊपर लगे आरोपो से व्यथित होकर नगर निगम चौकी इंचार्ज प्रकाश सिंह ने अदालत की शरण लिया था, जिसमे अदालत ने उनके द्वारा प्रस्तुत दावे को सुनवाई योग्य मानते हुवे सुनवाई की तारीख सुनिश्वित कर दिया था। आज फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई के दरमियान एसआई प्रकाश सिंह की जानिब से अधिवक्ता विपिन शर्मा और अधिवक्ता आकांक्षा सिंह ने अदालत में जिरह किया और तथ्यों को अदालत के सामने रखा। अधिवक्ताओं की दलील से संतुष्ट हो अदालत ने 'अचुक संघर्ष' के सम्पादक को अंतर्गत धारा 500, 501(ख) तथा 502(ख) आईपीसी के तहत तलब किया है।
वही कानून के जानकारों का मानना है कि इस बार शायद 'अचूक संघर्ष' से बड़ी चूक हो चुकी है जो अदालत में उसके ऊपर भारी पड़ सकती है।

रिपोर्ट जगदीश शुक्ला

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