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वाराणसीः लोहता थाना क्षेत्र के लूट का माल बरामदगी के मामले में आरोपी को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (डॉ दीनानाथ) की अदालत ने जियापुरा थाना चेतगंज निवासी आरोपी कासिफ को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा सुधीर कुमार द्विवेदी द्वारा थाना लोहता में दर्ज करायी गयी थी। आरोप था कि 13 मार्च 2024 को वह अपना जांव करके वापस आ रहा था तो चन्दुआ स‌ट्टी सिगरा के पास कासिफ नाम का व्यक्ति जो अपनी गाड़ी  से सामने से आ रहा था। हल्की गाड़ी भिड़ जाने के कारण से बहस हो गयी थी। जिसके उपरान्त वहां के स्थानीय लोगों ने समझाबुझाकर हटा बढ़ा दिया था। कुछ समय बाद समय करीब 4.50 शाम को जब वह भिटारी पहुँचा तो कासिफ अपने दो दोस्तों के साथ जिसमें एक का नाम शाहरुख खान है और एक अज्ञात के साथ आये तता गाली गलौज करने लगा। पास में पड़े ईट पत्थर से मुझे मारने लगे जिससे मुझे काफी चोटे आई। मारपीट के दौरान ही उन लोगों ने मेरे जेब में पड़ा हुआ मेरा मोबाईल और 3000-4000 रुपये जबरदस्ती छीन कर लेकर भाग गये। मोबाइल में मेरे दो सिम लगे हुए थे। इसके बाद मैंने यहां के स्थानीय व्यक्ति से मोबाइल लेकर घर पर सूचना दिया। विवेचना के बाद धारा 411 की बढ़ोतरी की गयी।

यह है पूरा मामला
अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने कहा कि एंटी करप्शन से जियापुरा निवासी आरोपी के पिता अनीस अहमद ने शिकायत की थी। अनीस के अनुसार गत 14 मार्च को लूट की घटना हुई थी। मुकदमे में अनीस का बेटा कासिफ आरोपी है और गिरफ्तार हुआ था। अनीस के अनुसार गिरफ्तारी के बाद धारा हटाने और अज्ञात अभियुक्त की जगह उसके दूसरे बेटे का नाम प्रकाश में न लाने के लिए दारोगा ने 40 हजार रुपये की घूस मांगी थी। इस पूरे प्रकरण में रहीमपुर निवासी मासूम अली बिचौलिया की भूमिका में था। एंटी करप्शन की टीम ने केमिकल लगे 40 हजार रुपये देकर अनीस को दारोगा आशीष को चाय की दुकान के पास बुलाने को कहा। बिचोलिया मासूम अली के साथ आशीष आया। दारोगा ने जैसे ही रुपये लिए, वैसे ही एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगेहाथ पकड़ लिया

 

 

 


 

 


 

 

 

 

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