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वाराणसी। चिड़िया घर दिखाने के बहाने सारनाथ ले जाकर युवती से दुष्कर्म करने और उसका अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने सिंधौरा निवासी आरोपित अमित राजभर को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता ने सिंधौरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि आरोपित अमित राजभर उसका पूर्व परिचित है। इस दौरान अमित ने उससे कुछ नगद और कुछ ऑनलाइन मिलाकर 95 हजार रुपए उधार लिए थे। जब उसने अपने पैसे वापस मांगा तो अमित राजभर उसे सारनाथ चिड़ियाघर घुमाने और वहीं पैसे देने की बात कहकर अपने साथ सारनाथ ले गया। इस दौरान उसे एक होटल में ले

जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका अश्लील फोटो और वीडियो बना लिया। साथ ही ऐसे मांगने पर उसे वायरल करने की धमकी देने लगा। इसके बाद उसने उक्त फोटो और वीडियो को वायरल भी कर दिया और उसके जेठ के लड़के के मोबाइल पर भी भेज दिया।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि मामला सिर्फ पैसों के लेनदेन का है। दुष्कर्म की पुष्टि नहीं है और न ही फोटो और वीडियो बनाकर वायरल करने के बाबत ही कोई साक्ष्य केस डायरी में अंकित किया गया है। अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपित को जमानत दे दी।

 

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