वाराणसी
विशेष न्यायाधीश ( एससी/ एसटी) देवकांत शुक्ला की अदालत ने हमला करने पर आरोपी सरैया जैतपुरा निवासी मो सूफियान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। कोर्ट में आरोपी की ओर से अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने पैरवी। प्रकरण के अनुसार वादी हिमांशु गुप्ता अपने साथी के साथ पांच मार्च को शाम को टोटो से समान खरीदने जा रहा था।
जलीलपुरा क्रासिंग के स्कूटी से आ रहे दो युवक से विवाद हो गया। उसके दो ने अन्य मोहल्ले के लड़कों को बुलाकर ईंट पत्थर से मारने लगे। बाद में किसी तरह एक घर में भागे वहां पर हमला कर गंभीर चोटे पहुंचाई। इस मामले वादी ने बाद में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया। इस मामले में आरोपी की जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।