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वाराणसी। एफटीसी कोर्ट (चौदहवां) मनोज कुमार की अदालत ने 9.370 किलो नाजायज़ गाँजा बरामदगी के मामले में आरोपी को जमानत दे दी। जगदीशपुर, थाना फूलपुर निवासी आरोपी शिवामाली को 75-75 हजार रुपए की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कलीम फ़रहत ने पक्ष रखा।

⚡️अभियोजन पक्ष के अनुसार 7 जून 2025 को चौकी प्रभारी नगवां शिवाकर मिश्रा पुलिस बल के साथ क्षेत्र में गश्त कर सामनेघाट जजेज गेस्ट हाउस के पास पहुंचे। तभी रोड के दूसरी तरफ बने टीनशेड के पीछे एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक पर बैठा हुआ दिखायी दिया, पुलिस बल को देख सकपका गया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस बल द्वारा उसे घेर घार कर पकड़ लिया गया तथा कढ़ाई से पूछताछ की गयी तो उसने अपना नाम शिवामाली बताया। टीनशेड के पीछे अकेले मोटरसाइकिल पर बैठने का कारण पूछा तो बताया कि वह अपने साथ लिये पिठ्दू बैग में अवैध गाँजा रखा है जिसे लेकर बेचने जा रहा था। पुलिस बल को सामने से आता देख डर की वजह से छुप गया था। पकड़े गये व्यक्ति के पास के पिट्टू बैग को खोलकर देखा गया तो उसमें भूरे रंग की टेप से लपेटा हुआ दो बंडल मिला, जिसमें एक बंडल पहले से कटा हुआ था, जिसे देखा व सुंघा गया तो गांजे जैसी गंध आ रही थी। उक्त पकड़े गये व्यक्ति से मादक पदार्थ रखने व ले जाने की अनुज्ञप्ति तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहा तथा माफी मांगते हुए बताया कि यही उसकी रोजी-रोटी है, जिसे वह बिहार से लाकर शादी पार्टियों में बेचता है। गाड़ी के संबंध में पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया कि गाड़ी मेरे बहनोई मंगल सैनी की है, जिस पर कोई नम्बर न होने के कारण उसका सत्यापन ई-चालान एप से किया गया तथा पकड़े गये व्यक्ति को उसका कृत्य धारा 8/20 एन. डी. पी. एस. एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है, से अवगत कराते हुए समय करीब 22.45 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। तत्पश्वात कां. उमेश कुमार गुप्ता को मौके से इलेक्ट्रॉनिक तराजू लाने हेतु थाना हाजा भेजा गया जो कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉनिक तराजू लेकर आया जिस पर पिड्डू बेग में मौजूद दोनों बंडलों को अलग- अलग तोला गया तो चौड़ा वाला बैग 4.530 किलोग्राम तथा गोल वाला बैग 4.840 किलोग्राम, कुल बजन 9.370 किलो पाया गया।

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