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वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी (चौदहवा वित्त आयोग) मनोज कुमार की अदालत ने 1.5 गांजा (नशीला पदार्थ) बरामदगी के मामले में आरोपी को जमानत दे दी। ग्राम बेलहर थाना अदलहाट मिर्जापुर, बजरडीहा भेलूपुर निवासी आरोपी मनोज कुमार बिंद को 50-50 हजार रुपए की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। ऋषिकांत सिंह, रजतकांत सिंह व धीरेंद्र श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 मार्च 2019 को उ0नि0 राम नरेश यादव चौकी प्रभारी व फैन्टम कर्मचारीगण के साथ देखभाल क्षेत्र में चेकिंग तथा वांछित अभियुक्त की तालाश में सुदामापुर तिराहा पर पहुंचे कि खोजवा की तरफ से आ रहे थे दो नव युवक पुलिस वालो को देखकर पीछे मुड़कर भागने लगे, शक होने पर पुलिस वाले दौड़ाकर घेरघार पकड़ लिया।

दोनो व्यक्तियो से भागने का कारण पूछते हुए नाम, पता पूछा तो पहले ने अपना नाम अक्षय कुमार बिन्द एवं दूसरे ने अपना नाम मनोज कुमार बिन्द बताते हुए दोनो ने सामूहिक रूप से बताया कि साहब हम लोगो के पास गाँजा है। दोनों की तलाशी ली गयी तो लगभग डेढ़-डेढ़ कि०ग्रा० गाजा पाया गया।

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