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वाराणसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) की अदालत ने फ़र्ज़ी सिम से खाता खुलवाकर साइबर फ़्रॉड करने वाले संगठित आरोपी को जमानत दे दी। विशेश्वरगंज थाना कोतवाली निवासी आरोपी विशाल मौर्य को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता नदीम अहमद ख़ान व विशाल सेठ ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मेहताब खान ने लालपुर -पांडेयपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसने अपने जियो सिम को एयरटेल सिम में काली मन्दिर के पास मोड़ पर पोर्ट करवाया था। उसने अपने आधार कार्ड से संचार सार्थी वेबसाइट से चेक किया तो उसके आधार कार्ड पर तीन सिम दिख रहा था।

जिसमे दो सिम उसके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, तथा एक सिम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसे अन्देशा है कि उसके नाम के सिम से कोई अपराध न कारित हो। वादी मुकदमा की तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 111, 318 (2) भारतीय न्याय संहिता एवं 66 सी सूचना प्रोधौगिकी (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत मामला पंजीकृत किया गया।

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