वाराणसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ.टी.सी. (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने 22 साल पूराने लूट व आर्म्स एक्ट के मामले में शिवपुर निवासी कल्लू सोनकर को साक्ष्य के आभाव में दोषमुक्त कर दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर अधिवक्ता संजीव राय व विनोद शर्मा ने पक्ष।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गौतम गार्डेन, सुद्धीपुर थाना शिवपुर निवासी वादी के बड़े भाई अवधनारायनर शर्मा 20 जून 2002 को रात्रि लगभग 9 बजे वादी के भाई शहर से घर लौट रहे थे तो रास्ते में गौतम गार्डेन कालोनी में अपने मकान से 50 गज दूर रहे होगें कि दो अज्ञात हमलावरों ने पीछे से किसी असलहे से फायर किया जो वादी के भाई की पीछे गर्दन पर लगी जिससे वे वहीं गिर पड़े और लहूलुहान हो गये
तब तक उपरोक्त दोनों हमलावर उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष के बीच रही होगी वादी के भाई के पास आ गये और वादी के भाई का चैन व कलाई घड़ी छीनने का प्रयास करने लगे किन्तु सफल न होने पर हाथ में लिये बैग लेकर भागने में सफल रहे
, जिसमें एक बैंक ड्राफ्ट 245448 रूपये का एवं 40,000/-रू० नकद व दो फार्म सी जिसका नम्बर यू.पी.टी.टी./सी 1996/527534 एवं यू.पी.टी.टी. / सी, 1996/929279 है एवं दो फार्म 31 जिसका नम्बर एफ/जे.जे. 1899259 एवं एफ/जे. जे. 1899260 था। वादी के भाई को मुहल्ले के लोग उठाकर सिंह मेडिकल रिसर्च सेन्टर मलदहिया वाराणसी में भर्ती करवाया जहाँ उनका उपचार हुआ।