
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी की अदालत ने थाना सिगरा में दर्ज घर में रात्रि में घुस कर चोरी करने तथा घर में रखे AC,फ्रिज,इत्यादि चुराने के आरोपी अमरजीत कुमार पुत्र राजेंद्र प्रसाद की जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय ने स्वीकृत किया ।
अदालत में अमरजीत कुमार की ओर से बहस अभय अग्निहोत्री एडवोकेट ने किया ।
अभय अग्निहोत्री एडवोकेट द्वारा जमानत हेतु यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त FIR में नामजद नहीं है ।तथा प्रार्थी अभियुक्त के पास से कोई माल बरामद नहीं हुआ है तथा उक्त मामले में अधिकतम सजा 7 वर्ष की है।

अदालत ने तमाम तर्क सुनने के बाद अभियुक्त की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली ।
रिपोर्ट धनेश्वर सहनी