वाराणसी। लंका थाना क्षेत्र से चोरी किरे गये मोटरसाइकिल व उसकी बरामदगी के मामले में एक और आरोपी को कोर्ट से राहत मिल गयी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) पवन कुमार सिंह की अदालत ने चकिया चन्दौली निवासी आरोपी करन उर्फ चमन सोनकर को 25-25 हजार रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राकेश तिवारी व योगेन्द्र सिंह प्रदीप ने पक्ष रखा।
प्रकरण के अनुसार सारनाथ निवासी वादी बृजेश कुमार ने 29 जनवरी 2024 को लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह 12 जनवरी 2024 को दोपहर 3 बजे बीएचयू स्थित विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए गया था।
उसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी बाईक चोरी कर ली। इस दौरान विवेचना में मिर्जापुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोप को उक्त चोर की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया था।
पूछताछ में उसने अपना नाम बृजेश कुमार उर्फ करन बताया। बाईक के बारे में उसने बताया कि उक्त बाईक उसने विश्वनाथ मंदिर बीएचयू से चुराई थी और नंबर पलेट बदलकर अपराधिक घटनाओं में प्रयोग करते थे।
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