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वाराणसी। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) द्वितीय सुनील कुमार की अदालत ने महिला के गले से चेन लूट व पुलिस द्वारा बरामदगी करने के कपसेठी थाने के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी। मानापुर, थाना सुरियाव, भदोही निवासी आरोपी देवा पांडे को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में एक- एक लाख रुपए की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह व अंकिता सिंह ने पक्ष रखा।

⚡️अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी ने कपसेठी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 3 जुलाई 2024 की रात 9.30 बजे अपने घर से फूफा ज़िनकी मित्यु हो गई थी जिसक द्वार करने के लिए बारवा बाज़ार निकाली। अपने पति के मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर कैंट पुल होते हुए कलेक्टरी फ़ार्म मुड़कर अदोही रोड पर से कपसेठी चौराहे से आगे बढ़ते हुए शिवदासपुर त्रिमुहानी नहयानीपुर रोड गयी है। कुछ आगे बढ़ने पर दौलतिया मोड़ पर पहुंचे ही थे कि पीछे से तीन अज्ञात व्यक्ति मोटरसाईकिल पर सवार रास्ता पूछा तो उसके पति मोटरसाईकिल रोक दिये और बताये कि हम रास्ता नहीं जानते। मोटरसाईकिल के बीच में बैठा हुआ व्यक्ति उसके गले में पहने हुए चेन को पीछे से निकाल लिया और मोटरसाईकिल लेकर नहयानीपुर की तरफ भाग गया।

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