️वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) (चतुर्थ) रविंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दहेज़ हत्या के मामले में नरायनपुर, नैपुरा खुर्द, थाना लंका निवासिनी आरोपी सास चन्द्रावती देवी की ज़मानत अर्जी सुनवाई के बाद ख़ारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध वरिष्ठ अधिवक्ता के.एन. सिंह, संजीव राय व विनोद शर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शिवपुर निवासी वादी राजनाथ यादव ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि उसने अपनी पुत्री मृतका पूजा यादव की शादी 6 दिसंबर 2020 को नरायनपुर, नैपुरा खुर्द, थाना लंका निवासी अमित यादव के साथ किया था। उसने अपनी पुत्री की शादी मे लगभग दस लाख नगद व सोने की सिकड़ी व बुलेट व अंगूठी व शादी मे उपहार स्वरुप लड़के को ब्रेसलेट व लड़की को गहना व समान घरेलू समान देकर शादी किया था, लेकिन उसके द्वारा दिये गये समान से उसकी पुत्री की सास व देवर सुनील यादव व पति अमित यादव सन्तुष्ट नही थे तथा उसका पति व सास हमेशा उसकी पुत्री से अपने पिता से दहेज मे खेत बेचवाकर घर बनवाने के लिए पचास लाख रुपये की मांग कर रहे थे, उसी दहेज को लेकर यह उपरोक्त लोग उसे बरावर मारते पीटते थे।
उसको कई दिनो तक भूखा रखते थे, जिस संबंध में कई बार पंचायत हुई थी, पंचायत के बाद भी इन लोगो की प्रताड़ना बन्द नही हुयी। लड़की की सूचना पर वह व उसका पुत्र गोविन्द यादव घटना के चार दिन पहले मिलने गये थे तो उपरोक्त लोगो ने उसके सामने उसकी लड़की को गालिया देते हुए कहा कि दहेज जब तक नही मिलेगा तब तक इसी तरह ससुराल मे तड़पती रहोगी। उसी दहेज को लेकर और दहेज की प्रताड़ना से उसकी पुत्री पूजा यादव को 10 अप्रैल 2025 को मार डाला इसकी सूचना सुबह सवा नौ बजे उसी गांव के देवराज यादव ने दिया कि उनकी पुत्री मर चुकी है।