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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के करीबी इरफान की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने इरफान की अर्जी पर दिया।


बरेली के विधरी चैनपुर थाने में अशरफ के साले सद्दाम व अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है।

आरोप है कि सद्दाम व अन्य लोग अशरफ को जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराते थे।

साथ ही बिना पर्ची व जेल नियमों के विपरीत बाहरी व्यक्तियों की मुलाकात कराते थे।

विवेचना के दौरान इरफान का नाम सामने आने पर पुलिस ने उसे भी मामले में आरोपी बनाया।


 

 

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