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️वाराणसी। जान से मारने की नियत से लाठी-डंडा से हमला करने के मामले आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने मलहथ, फूलपुर निवासी आरोपित दिनेश सिंह को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह, हिमांशु सिंह व गिरीश तिवारी ने पक्ष रखा।

⚡️अभियोजन पक्ष के अनुसार मलहथ, फूलपुर निवासी दीनानाथ सिंह ने फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह अपने पड़ोसी जमरिता देवी पत्नी मातिवर सिंह से बात कर रहे थे। इसी बीच उनका वड़ा लड़का दिनेश सिंह पुत्र मातिवर सिंह वहां आया और आते ही गाली देवा शुरू कर दिया। जब उसने गाली  देने से मना किया तो वह उग्र हो गया और जान से मारने की नियत से उसे लाठी-डंडा से मारना शुरू कर दिया। इस हमले से उसने बचने का प्रयास किया, लेकिन तब तक दिनेश ने उसको बीस-पच्चीस लाठी मारा। जिससे उसका बायां हाथ टूट गया और पैर व शरीर में कई जगह गंभीर चोटे आयी है। साथ ही पैर फट गया है। किसी तरह से वह वहां से भागने लगा। जिसपर दिनेश ने उससे कहा कि अब दिखाई दिए तो जान से मार डालूंगा। इस मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। इसी मामले में आरोपित दिनेश सिंह ने अपने अधिवक्ता के जरिए अदालत में समर्पण कर जमानत के लिए अर्जी दी थी। जिसे अदालत ने सुनवाई के बाद मंजूर कर लिया।

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