️वाराणसी। चौबेपुर थाना के हत्या के प्रयास के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को राहत नहीं दी। सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने ग्राम चांदपुर, थाना चौबेपुर निवासी आरोपी अरविन्द यादव उर्फ लाखु की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए ख़ारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध प्रभारी जिला एवं शासकीय अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान व वादी मुकदमा के अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी ने किया।
⚡️अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी महेंद्र मिश्र ने चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था की 16 जून 2024 को उसका पुत्र शिवम मिश्रा रात्रि में 9:30 बजे दवा लेने के लिए गौरा बाजार जा रहा था, तभी रास्ते में चांदपुर के पास मटरू यादव, सुनील यादव, शुभम यादव व अरविंद उर्फ लाखू यादव ने पिस्टल की बट, धारदार हथियार व लाठी डंडे से घेर कर जान से मारने की नियत से जानलेवा हमला कर दिए। घायल शिवम मिश्रा को आनन फानन में सर सुंदर लाल चिकित्सालय के ट्रामा सेन्टर में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने पाया कि घायल शिवम मिश्रा को अगर तत्काल इलाज ना मिलता तो उसकी जान जा सकती थी।