वाराणसी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मीरघाट में सपा नेता के घर हुए गोलीकांड (जानलेवा) हमले के मामले में ईश्वरगंगी, थाना जैतपुरा निवासी आरोपी प्रशांत यादव की जमानत अर्ज़ी सुनवाई के बाद ख़ारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्ज़ी का विरोध प्रभारी ज़िला शासकीय अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान व वादी के अधिवक्ता संजीव वर्मा व उनके सहयोगी अधिवक्ता रोहित मिश्रा और सन्नी गुप्ता ने किया। घटना में संलिप्त 8 और आरोपियों की जमानत अर्ज़ी पूर्व में ख़ारिज हो चुकी है।
⚡️अभियोजन पक्ष के अनुसार 30 मार्च 2024 को दिन में करीब 1.00 बजे वादी सपा नेता विजय उर्फ विज्जू यादव के घर पर गोविन्द यादव, साहिल यादव, अंकित यादव, शिवम शर्मा, शोभित शर्मा व उनके साथ 10 से 12 अन्य लोग असलहों से लैस होकर गुण्डा टैक्स न देने के कारण एकराय होकर हमला बोल दिए।
गोविन्द यादव, अंकित यादव, व साहिल यादव ने अपने पास लिए अवैध असलहों से वादी और उसके परिवार को लक्ष्य करके जान से मारने के लिए ताबडतोड फायरिंग करने लगे और अन्य लोग अपने पास लिए डंडे व अन्य धारदार हथियारों से मारने लगे जिससे निर्भय यादव उम्र 6 वर्ष के जांघ में गोली लगी है। किरन यादव और दिनेश यादव के पैर में व् रजनी यादव के सर में गोली लगी। उमेश यादव को भी चोटे आई है। सभी का इलाज ट्रामा सेंटर बी०एच०यू० में किया गया।