वाराणसीः थाना एयरपोर्ट ,प्रयागराज निवासी कल्लू के पिता मन्नालाल की ह्त्या 30/10/23 को हो गई थी। इस केस की प्राथमिकी मृतक मन्नालाल के भाई ने लिखवाई थी जिसमे हत्या में मृतक मन्नालाल के पुत्र कल्लू, कल्लू की माँ, एवं कल्लू के ससुर के शामिल होने का आरोप लगाया था।जाँच के बाद पुलिस का आरोप है कि यह हत्या खुद कल्लू ने भाड़े के हत्यारों से 5 लाख का ठेका देकर करवाई हैं।
कल्लू की ज़मानत याचिका पर याची के अधिवक्ता जयंत कुमार द्विवेदी ने उच्च न्यायालय में याची के पक्ष को रखा। याची के अधिवक्ता का तर्क था कि याची के विरुद्ध पुलिस के समक्ष अपराध के कबूल नामे के अतिरिक्त कोई अन्य सबूत नहीं हैं।
पांच लाख की सुपारी दे कर हत्या करवाने का आरोप है किंतु पुलिस किसी बड़े पैसे की रिकवरी नहीं कर पाई हैं। प्रार्थी का पुर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। प्रार्थी के अधिवक्ता जयंत कुमार द्विवेदी के तर्कों से सहमति व्यक्त करते हुये माननीय उच्च न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इस केस की सुनवाई न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की कोर्ट में हुई।
रिपोर्ट- जगदीश शुक्ला