विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में ग्राम बढ़ौना थाना सिंधोरा निवासी आरोपी साधू उर्फ विजय यादव की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार, जयप्रकाश जायसवाल, एखलाक अहमद व विशाल सोनकर ने किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने 19 जुलाई 2025 को सिंधोरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ ग्राम बढ़ौना थाना सिंधोरा निवासी साधू उर्फ विजय यादव ने शारीरिक संबंध बनाये थे, जिसके वजह से उसकी पुत्री के पेट में साढ़े तीन माह का बच्चा हैं। पेट में दर्द होने पर चेक कराने पर जानकारी हुई है।