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वाराणसी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी की अदालत ने हत्या के थाना कपसेठी के एक मामले में ग्राम बरनी, थाना कपसेठी निवासी आरोपी नीरज कुमार पिंटू और कुरौना, थाना औराई (भदोही) निवासी आरोपी गोविंद की नियमित जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान और वादी के अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी ने किया।

⚡️अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 अप्रैल 2025 को कपसेठी के हेमंत बिंद अपने दोस्तों नीरज कुमार पिंटू और अनिल कुमार के साथ शादी में शामिल होने के लिए घर से निकले थे। रात में हेमंत अपने घर  वापस नहीं लौटा, तब वादी मुकदमा दीनानाथ बिंद ने पिंटू उर्फ नीरज से अपने लड़कें के बारे में पूछा तो उसने बताया कि हेमंत ने रात में हमको मारपीट कर मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। अगले दिन 26 अप्रैल 2025 को वादी मुकदमा के बेटे हेमंत की लाश व मोटरसाइकिल अनारकली विद्यालय के पास नहर के पानी में मिली। जिसके बाद हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया।

⚡️न्यायालय ने पाया कि मृतक हेमंत की हत्या से पूर्व उसे एंटीमॉर्टम चोट आई थी तथा मृत्य सर पर आई चोटों के सदमे से हुई थी। अभियुक्त और मृतक साथ में अंतिम बार शराब के दुकान में देखे गए थे। मामले के तथ्य और गंभीरता को देखते हुए अदालत ने नीरज और गोविंद की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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