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वाराणसी। मारपीट व महिला से लज्जा भंग करने के मामले में बीएलडब्लू कर्मचारी को जमानत मिल गयी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) साकेत मिश्रा की

अदालत ने अखिलेश यादव को 25-25 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से

अधिवक्ता बंटी खान व रागिनी सिंह ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार पहाड़ी गेट निवासिनी प्रार्थनी

सुमन लता ने चौकी प्रभारी डीएलब्डलू से शिकायत की थी कि वह 30 मार्च 2018 को रात्री 8 बजे अपने पति के

साथ आवास की ओर डीएलब्डलू जो अब (बीएलडब्लू) में जा रही थी तभी अपने बच्चो के लिए सिनेमा हाल के

सामने मौजूद मिष्ठान की दुकान पर मिठाई लेने लगी तभी वहां मौजूद बीएलडब्लू कर्मचारी अखिलेश यादव जो की

अपने को सिनियर सेक्शन इंजीनियर कह रहा था वह मेरे पति की खड़ी मोटरसाइकिल गिरा दिया और मेरे पति के

हस्तक्षेप करने पर उन्हें मारने पिटने लगा, जब मै बीच-बचाव करने गयी तो अखिलेश यादव मुझे अपने चार

मित्रो के साथ भद्दी- भद्दी गाली देते हुये मुझे मारने लगा व मेरे कपड़े फाड़ दिया।

 

रिपोर्ट रोशनी

 

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