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नया महीना यानी फरवरी अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। इन बदलावों का असर आपकी जिंदगी और जेब पर भी होगा। अंतरिम बजट से ठीक पहले आज यानी गुरुवार (1 फरवरी) से कॉमर्शियल कुकिंग गैस (LPG) सिलेंडर (19 किलोग्राम) के दाम 14 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। वहीं टाटा की गाड़ी खरीदना भी आज से महंगा हो गया है।
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हम आपको आज से हुए ऐसे ही 4 बदलावों के बारे में बता रहे हैं...

1. कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 14 रुपए बढ़े

ऑयल कंपनियों ने आज से कॉमर्शियल कुकिंग गैस (LPG) सिलेंडर (19 किलोग्राम) के दाम 14 रुपए बढ़ा दिए हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में यह बढ़ोतरी दिल्ली, मुंबई समेत पूरे देश में हुई है। हालांकि, घरेलू रसोई गैस (14.2 किलोग्राम) के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
ऑयल कंपनियों ने प्राइस नोटिफिकेशन में कहा कि होटल और रेस्टोरेंट जैसे कई प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले कॉमर्शियल LPG की कीमत अब दिल्ली में बढ़कर 1769.50 रुपए (19 किलोग्राम सिलेंडर) हो गई है, जो पहले 1755.50 रुपए थी। कॉमर्शियल LPG की कीमत अब मुंबई में प्रति 19 किलोग्राम सिलेंडर 1723.50 रुपए, कोलकाता में 1887 रुपए और चेन्नई में 1937 रुपए हो गई है। लोकल टैक्सेशन के चलते रेट्स अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होते हैं।

घरेलू रसोई गैस के दामों में बदलाव नहीं

हालांकि, खाना पकाने के लिए घरेलू रसोई में यूज की जाने वाली डोमेस्टिक LPG की कीमत 903 रुपए (14.2 किलोग्राम सिलेंडर) ही है, इसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत की सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) पिछले महीने की औसत अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF की कीमतों को रिवाइज करती हैं।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं

पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार 21वें महीने स्टेबल यानी जस की तस बनी हुई हैं। राजधानी में पेट्रोल की कीमत ₹96.72 प्रति लीटर है और डीजल ₹89.62 प्रति लीटर है।

2. टाटा की गाड़ियां खरीदना हुआ महंगा

टाटा मोटर्स ने आज से अपने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की कारों की कीमत बढ़ा दी है। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) भी शामिल हैं।सभी व्हीकल की एवरेज कीमत में 0.7% तक की बढ़ौतरी की गई है। कंपनी के अनुसार इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी के चलते ये कदम उठाया गया है।

3. IMPS के बदलेंगे नियम

इमीडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS) के जरिए अब आप बिना बेनिफिशरी का नाम जोड़े सीधे बैंक अकाउंट में 5 लाख तक का फंड ट्रांसफर कर सकेंगे। अब आप सिर्फ बेनिफिशरी का फोन नंबर और बैंक अकाउंट का नाम एंटर करके पैसा भेज सकते हैं।

4. NPS से निकासी के नियम में बदलाव

पेंशन नियामक पीएफआरडीए की तरफ से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से निकासी के नियम में बदलाव किया गया है। नए नियम के तहत NPS खाताधारक को कुल जमा राशि के 25% से ज्यादा राशि निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी। सब्सक्राइबर्स अपने सब्सक्रिप्शन के पूरे कार्यकाल में केवल 3 बार आंशिक निकासी कर सकते हैं।
आंशिक निकासी के पात्र तब हो सकते हैं, जब सब्सक्राइबर कम से कम 3 सालों तक इस योजना का मेंबर रहा हो। बच्चों की एजुकेशन, शादी, घर बनाने या मेडिकल इमरजेंसी जैसी स्थितियों में NPS से आंशिक निकासी कर सकते हैं।

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