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वाराणसी। बलिया जिले के नरहीं थाने पर वसूली के मामले में विशेष न्यायाधीश (प्रथम) अवधेश कुमार की अदालत ने आरक्षी को जमानत दे दी।

बुआलपुर, बलिकरनगंज थाना मानधाता (प्रतापगढ़) व वर्तमान आरक्षी नरही थाना निवासी आरोपी बलराम सिंह को एक-एक लाख रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजकुमार राय उर्फ राजू राय व जैम शादिक ने पक्ष रखा। 

गौरतलब है कि एडीजी वाराणसी पीयूष मोर्डीया और डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्ण ने बीते 24 जुलाई को उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित नरहीं थाने पर छापा मार कर कई पुलिस वालों और दलालों को वसूली करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

वहीं कोरंटाडीह पुलिस चौकी इंचार्ज को सभी तैनात सिपाहियों के साथ निलंबित कर दिया था। दो पुलिस कर्मियों समेत 17 दलालों को तुरंत गिरफ्तार किया गया था। वहीं थानाध्यक्ष पन्नेलाल को गिरफ्तार कर लिया गया था।

फरार चल रहे चौकी प्रभारी राजेश कुमार प्रभाकर , प्रवीण राय और चंदन यादव के खिलाफ कुर्की की नोटिस चस्पा कर दी गई थी। इस प्रकार इस प्रकरण में अभी तक 29 लोग जेल जा चुके हैं। उसी मामले में आरक्षी बलराम सिंह भी गिरफ्तार हुए थे। जिनको जमानत मिल गयी। 


 

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