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विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) विनोद कुमार की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी दंपती पुनवासी गुप्ता और विमला देवी को दोषी पाया है। अदालत ने दोषी दंपती को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। 
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी ने रोहनिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि पांचवीं में पढ़ने वाली उनकी बेटी सात अक्तूबर 2018 की रात घर से घड़ी का पाउडर लेने दुकान जा रही थी। रास्ते में विमला देवी उसे मिली और अपने घर ले गई। हाल-चाल लेने के बाद विमला देवी ने उसकी बेटी को खाना खिलाया और कमरे की लाइट बंद कर दी। इसके बाद कमरे में उसका पति पुनवासी गुप्ता आया और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। 
घर पहुंची बेटी की आपबीती सुनकर वह उसे लेकर रोहनिया थाने गए। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पीड़िता समेत नौ गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने व साक्ष्य के अवलोकन के बाद दंपती को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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