
थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा ग्राम प्रधान पर जान से मारने की नियत से अवैध तमंचे से फायर कर घायल करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार । अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा, खोखा कारतूस व जिन्दा कारतूस बरामद
पुलिस अधीक्षक बांदा अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिसण्डा पुलिस द्वारा ग्राम प्रधान पर जान से मारने की नियत से अवैध तमंचे से फायर कर घायल कर देने वाले दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है ।
गौरतलब हो कि कल दिनांक 18.01.2025 को थाना बिसण्डा क्षेत्र के ग्राम प्रधान तेन्दुरा रामलाल जयन पर गांव के ही दो युवकों द्वारा जान से मारने की नियत से अवैध तमंचे से फायर कर घायल कर दिया । इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर त्वरित रुप से कार्यवाही करते हुए घटना कारित करने वाले दोनों अभियुक्तों को ग्राम चौसड़ से गिरफ्तार कर लिया गया ।
अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा, खोखा कारतूस व जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है । इस सम्बन्ध में थाना बिसण्डा में दोनों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं अभियोग पंजीकृत किया गया ।
▪02 अदद् अवैध तमंचा 315 बोर (घटना में प्रयुक्त )
▪️03 अदद् खोखा कारतूस 315 बोर (घटना में प्रयुक्त )
▪️02 अदद् जिन्दा कारतूस 315 बोर
1. राघव सिंह उर्फ आर्य गौतम पुत्र बलराम निवासी तेन्दुरा थाना बिसण्डा जनपद बांदा ।
2. कुलदीप द्विवेदी पुत्र राजेश द्विवेदी निवासी तेन्दुरा थाना बिसण्डा जनपद बांदा ।
*पंजीकृत अभियोग-*
▪️मु0अ0स0 17/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसण्डा जनपद बांदा ।
*आपराधिक इतिहास अभियुक्त राघव सिंह उपरोक्त-*
1. मु0अ0स0 122/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना बिसण्डा जनपद बांदा ।
2. मु0अ0स0 234/23 धारा 307 भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिसण्डा जनपद बांदा ।
3. मु0अ0स0 439/23 धारा 3/4/5 बिस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना बिसण्डा जनपद बांदा ।
4. मु0अ0स0 246/24 धारा 352/351(2)/333बीएनएस व 3(2)(5)ए एससी/एसटी एक्ट गिरफ्तार कर जेल भेजा थाना बिसण्डा जनपद बांदा ।
1. प्र0नि0 बिसण्डा सुरेश कुमार सैनी
2.हरिशरण सिंह चौकी प्रभारी ओरन
3. उ0नि0 रामआधार सिंह
4. कां0 आशीष कुमार
5. कां0 सोनपाल
6. कां0 मुकेश कुमार