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चंदौली जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राजेश कुमार नायक ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ शासन द्वारा दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि से दिव्यांगजनों के हितार्थ निम्नलिखित 04 प्रकार की वित्तीय/आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है।-

उ०प्र० के दिव्यांजनों द्वारा बनाये चित्रा, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी एंव कार्यशालाओं के आयोजन हेतु धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराना । उ०प्र० के दिव्यांगजन जिनका खेल/ललित कला/संगीत / नृत्य / फिल्म /वियेटर/साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, उन्हे राष्ट्रीय एंव अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन में प्रतिभाग किये जाने एंव खेल आयोजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। दैनिक जीवन के गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए बेंच मार्क दिव्यांगता के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण (High Support Need Instrument) क्रय हेतु वित्तीय सहायता। उ०प्र० के दिव्यांगता जो गम्भीर बीमारियों के यथा-कैंसर, थैलासीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, बहुस्केलोरोसिस से ग्रसित हो अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन अरोग्य योजना एंव मुख्यमंत्री जन अरोग्य योजना से आच्छादित न हो को चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता।

राज्य निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए इच्छुक दिव्यांगता आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, चन्दौली में अपना आवेदन-पत्र आगामी जुलाई, 2024 तक जमा कर सकते है।

 

रिपोर्ट  जयशंकर तिवारी

 

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