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वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी, एक्ट), संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी की उन्मोचन याचिका खारिज़ कर दी। अदालत ने इमरान को बतौर अभियुक्त कोर्ट में 22 सितंबर 2025 को पेश होने का आदेश दिया है। अदालत में वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक कुमार दुबे व संतोष कुमार ने पक्ष रखा।

⚡वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक कुमार दुबे के मुताबिक वादी मुकदमा विकास कुमार की ओर से आपत्ति 12ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उसकी सुधाकर रोड, पाण्डेयपुर, खजुरी में सावित्री इण्टरप्राइजेज एक फर्म है, हल्दी राम नमकीन का डीलरशीप लेकर इमरान लगभग 3 वर्षों से घर से काम कर रहा था। वह हल्दी राम का नमकीन लेकर बाजार में भिन्न-भिन्न दुकानों पर सप्लाई करके पैसे की वसूली करता था। अभियुक्त इमरान की नीयत पूर्व से ही खराब थी। अभियुक्त के द्वारा काफी समय से माल बेचकर बिकी का पैसा लाकर वादी को नहीं दिया जाता था तथा अभियुक्त द्वारा उपरोक्त रूपयों का गबन कर लिया गया था। वादी द्वारा जो प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई गयी है, उसका कारण यह है कि अभियुक्त द्वारा बकाया तीन लाख रूपये फर्जी रूप से कई दुकान वालों के यहाँ होना बताया गया था, जिसकी जानकारी होने पर व पुष्टि के पश्चात् मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। विवेचक द्वारा जिन गवाहों का बयान केस डायरी में अंकित किया गया है, वे न तो उसके दोस्त है और न ही हेली मेली है, बल्कि सभी गवाह स्वतंत्र साक्षी है। अभियुक्त इमरान एक चालबाज किस्म का व्यक्ति है, उसके द्वारा वादी के साथ धोखाधड़ी करके उसका तीन लाख रूपया हड़प लिया गया, जिसकी पुष्टि केस डायरी के अवलोकन से होती है तथा दुकानदारों के बयान से भी स्पष् होता है कि अभियुक्त द्वारा वादी के साथ धोखाधड़ी किया गया है और वादी के पैसों का गबन किया गया है तथा मांगने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गुप्ता दिया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी।

 

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