वाराणसी। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल की अध्यक्षता में बुधवार को विकास भवन, सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें कृषि विभाग के साथ-साथ सिंचाई, लघु सिंचाई, सहकारिता, मत्स्य, उद्यान, नलकूप, पशुपालन, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, रेशम, यू0पी0 नेडा, वन विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारी एवं जनपद के कृषकों द्वारा सहभागिता किया गया। सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी देते हेतु अधिक से अधिक कृषकों को योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया।
किसान दिवस में उद्यान विभाग द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्य खाद्य उद्योग उन्नयन योजना संचालित है, जिसमें किसान भाई खाद्य पदार्थ संबंधित कोई उद्योग लगा सकते हैं, जिस पर परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख का अनुदान देय है। इसी के साथ छृट्टा पशुओं से निजात दिलाने हेतु सब्जी, फल, फूल की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में फेन्सिग की योजना प्रस्तावित है, जिस पर 50 प्रतिशत का अनुदान है। इसके लिए उद्यान विभाग के पोर्टल पर आनलाइन आवेदन किया जायेगा तथा इसमें किसी तरह की समस्या होने पर कार्यालय से सम्पर्क कर सकतें है। प्रभागीय वनाधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि शासन के निर्देश के क्रम में कुल 29 वृक्षों (आम, नीम, शाल, महुआ, बीजा शाल, पीपल, बरगद, गुलर, पाकड, अर्जून, पलास,बेल,चिरौंजी, खीरनी, कैथा, इमली, जामुन, असना, कुसुम, रीठा, भिलावा, तुमुन, सलई, हल्दू, बाकली/करधई, धौ, खैर, शीशम, सागौन) को कटाई हेतु प्रतिबंधित किया गया है, जिनके कटाई/पातन हेतु वन विभाग से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। उक्त 29 वृक्षों से भिन्न प्रजाति के निजी वृक्षों के कटाई/पातन/ढुलान पर अनुमति की आवश्यकता नही है। उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा मौके पर उपस्थित पुलिस विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जनपद के समस्त थानाध्यक्षों/पुलिस विभाग के कर्मियों को इस आशय की जानकारी दी जाये, जिससे अनावश्यक रूप से किसी किसान को उपरोक्त 29 वृक्षों से इतर अपने निजी वृक्ष के कटाई/पातन/ढुलाई में कोई असुविधा न उत्पन्न हो। किसान दिवस के अवसर पर विकास खण्ड हरहुआं, काशीविद्यापीठ, पिण्डरा, चोलापुर, चिरईगांव के किसानों द्वारा छुट्टा पशुओं की समस्या बतायी गयी। जिस पर मौके पर उपस्थित उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा0 पवन कुमार सिंह से उक्त के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी कि सम्बन्धित विकास खण्डों में किस तिथि में कैटिल कैचर संचालित हुआ था, जिसकी जानकारी उनके द्वारा नही दी जा सकी। तद्क्रम उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा0 पवन कुमार सिंह का माह-अप्रैल,2025 का वेतन बाधित करते हुए निर्देशित किया गया कि संबंधित विकास खण्डों में कैटिल कैचर के माध्यम से सभी छुट्टा पशुओं को पकडते हुए स्थिति से अवगत कराया जाये। कृषक सुभाष चन्द्र वर्मा ग्राम-भोपापुर विकास खण्ड-हरहुआं के द्वारा अवगत कराया गया कि 1 किलो वाट का उनका घरेलु कनेक्शन है, जिस पर बिल 5 किलो वाट का चार्ज हो रहा है। जिसकी शिकायत विधुत विभाग में 5 बार करने के उपरांत भी अभी तक समस्या का निस्तारण नही हो सका। उक्त के क्रम में विधुत विभाग से निस्तारण की अपेक्षा की गयी, किन्तु पूर्व सूचना के बाद भी विधुत विभाग का कोई अधिकारी किसान दिवस में उपस्थित नही था, जिसके कारण संबंधित किसान की समस्या का निस्तारण नही हो सका। तद्क्रम में अधिशासी अभियन्ता, विधुत (नोडल अधिकारी) हेमन्त कुमार सिंह का माह-अप्रैल,2025 का वेतन बाधित करते हुए निर्देशित किया गया कि संबंधित किसान की समस्या का निस्तारण कर अवगत कराया जाये। जिला कृषि अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया
कि असामयिक वर्षा/आंधी/तुफान/चक्रवाती वर्षा के कारण जिन बीमित कृषकों के फसल की क्षति हुई है, उनमें से अब तक 431 दावा आनलाइन प्राप्त हुआ है। उक्त के क्रम में मौके पर उपस्थित एस0बी0आई0 जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी के जिला प्रबंधक पवन कुमार सिंह को निर्देशित किया गया कि अविलम्ब संबंधित कृषकों का सर्वे करते हुए नियमानुसार क्षतिपूर्ति दिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये। इसी के साथ जिन ग्राम पंचायतों से क्षति की शिकायत प्राप्त हुई है, उनके अन्तर्गत जितने कृषकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा कराया गया है, उनके भी प्लाट का सर्वे कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से किया जाये, इसी क्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमित समस्त कृषक भाइयों से अपील किया जाता है कि दैविक आपदा की स्थिति में फसल क्षति होने के 72 घण्टे के अन्दर भारत सरकार के टोल फ्री नम्बर-14447 पर शिकायत करें तथा आनलाइन शिकायत में यदि कोई असुविधा हो तो उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में लिखित रूप से सूचित कर दें, जिससे नियमानुसार क्षतिपूर्ति दिये जाने की कार्यवाही संबंधित बीमा कम्पनी के माध्यम से सुनिश्चित करायी जा सके। साथ ही समस्त विभागों निर्देशित किया गया कि उपस्थित कृषकों द्वारा जो भी समस्याएं इस किसान दिवस के माध्यम से उठायी गयी है, उसका समाधान नियमानुसार अविलम्ब सुनिश्चित किया जाए।