
वाराणसी। जिला जज संजीव पांडे की अदालत ने मिर्जामुराद थाने के जानलेवा हमले के एक मामले में चार आरोपितों को बड़ी राहत दे दी। ग्राम आषाढ़, थाना मिर्जामुराद निवासी आरोपी अजय कुमार, संजय, अर्जुन व सोनू को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पंकज यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी राजकुमार ने मिर्जामुराद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 19 अक्टूबर 2024 को शाम 5.30 उसके गाँव के रहने वाले अजय कुमार, संजय, अर्जुन, भोलू व सोनू एक जुट होकर वादी के भाई दीनदयाल को माँ बहन की भद्दी- भद्दी गालिया दे रहे थे व मारने पीटने के उद्देश से घेर लिए थे। बीच बचाव करने वादी पहुँचा
और कारण पूछा तो उक्त सभी लोग उसको भी गालिया देते हुए लात-घुसों से मारने पीटने लगे। इस दौरान वादी को तालाब में डुबाकर जान से मारने का प्रयास भी किए। वादी किसी प्रकार से जान बचाकर भागा। मारने पीटने के दौरान वादी का मोबाइल खो गया।
इस दौरान वादी के भाई विजय कुमार के सिर में गम्भीर चोट आयी है एवं वादी के आँख के समीप व नाक में एवं पैर में गम्भीर रूप से चोट लगा। वहाँ से जब वह लोग घर किसी तरह से भागे तो उपरोक्त सभी विपक्षीगण एवं उनके परिवार के लोग पुन एक जुट
होकर वादी के दरवाजे पर चढ़ कर तोडफोड करने व पत्थरबाजी करने का प्रयास किये एवं भविष्य में जान से मारने की धमकी दी गयी जिससे वादी व उसके पूरे परिवार में भय आाप्त है।