वाराणसीः नशीला पदार्थ पिलाकर कई बार दुष्कर्म करने के मामले में देवकली ब्लॉक के पूर्व ब्लाक प्रमुख को कोर्ट से राहत नहीं मिली। प्रभारी सत्र न्यायाधीश (अनिल कुमार पंचम) की अदालत ने नंदगंज, गाजीपुर निवासी आरोपी राजीव किरण के अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में वादिनी की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।
कमिश्नर के ऑफिस में मुकदमा दर्ज कराने के लिए साढ़े 4 घंटे बैठी थी पीड़िता
अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह के मुताबिक नाटीइमली क्षेत्र, चेतगंज निवासिनी वादिनी नौकरी की तलाश में थी जिसके संबंध में उसकी मुलाकात 16 दिसम्बर 2023 को (के. जे. इंटरनेशनल के जी.एम.) नेहा सिंह से हुई। उसी दिन वादिनी को होटल के. जे. इंटरनेशनल के मालिक प्रदीप कुमार सिंह उर्फ इलाका सिंह के जन्मदिन पार्टी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था वहां उसे राजीय किरण (आरोपी) से मिलवाया गया जो उनके मेहमानों में से एक था और उसने उसे बताया कि यह भी होटल केजे इंटरनेशनल में भागीदार है और उक्त होटल में कमरा नंबर 108 में रहता है। उसे वादिनी का मोबाइल नंबर मिल गया और अपने मोबाइल नंबर से वादिनी को मैसेज करने लगा। जब वह होटल केजे इंटरनेशनल गई तो उसने मिलने की जिद की और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। 18 दिसम्बर 2023 और 19 दिसम्बर 2023 को, जब वादिनी अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के कारण होटल ताज नदेसर, वाराणसी में थी, वह देर रात उससे मिलने आये। आरोपी राजीव किरण ने अपने व्यवसाय का हिस्सा बनने पर जोर और अपने गुप्त उद्देश्यों के लिए वादिनी का विश्वास हासिल करने के लिए आकर्षक आश्वासन दिया। 21 दिसम्बर 2023 को, वादिनी नेहा सिंह, जीएम के साथ गयी। होटल केजे से उक्त होटल जहां आरोपी पहले से मौजूद था। उसने उसे अलग से मिलने के लिए मैसेज करना शुरू कर दिया और जब वादिनी नेहा सिंह और उसकी अन्य सहेत्रियां राखी चौरसिया और नंदिनी त्रिपाठी के साथ अपने घर के लिए वापस जाने लगी, तो आरोपी ने अपनी कार नंबर से उसकी कार का पीछा करना शुरू कर दिया। शिवपुर पहुंचने पर, जहां उसे उतरना पड़ा, क्योंकि उसकी गाड़ी पहले से ही वहां खड़ी थी, जब वह अपनी कार से बाहर आयी तो यह तुरंत उसकी बात सुनकर आया और कहा कि यह शिवपुर में अपने फ्लैट के लिए उसके साथ चले और आगामी भाजपा पार्टी कार्यक्रम के बारे में चर्चा करें, क्योंकि वह इस कार्यक्रम प्रबंधन में थी, वह उनके साथ शिवपुर में अवध पैराडाइस अपार्टमेंट स्थित अपना फ्लैट देखने गयी थी। वहां उन्होंने वादिनी को शराब पीने के लिए मजबूर किया, जिसका उसने विरोध किया, लेकिन उन्होंने उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया। जिसके बाद उसे नींद आने लगी, फिर उसने साथ कई बार रेप किया और जब उसे होश आया तो काफी रात हो चुकी थी, सुबह जब उसने पूछा कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, तो उसने उससे कहा कि अन्यथा मुझे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता रहेगा, वादिनी को कई दिनो तक शारिरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह के मुताबिक राजीव किरन ने हरहुआ के अवध पैराडाइस अपार्टमेंट स्थित अपने फ्लैट में उसे शराब पिलाकर दुष्कर्म किया। उसके बाद फोन कर लगातार धमकी देने का भी आरोप है। युवती ने पुलिस आयुक्त कार्यालय में गुहार लगाई थी। सीपी के आदेश पर बड़ागांव पुलिस ने बयान दर्ज किया था, हालांकि केस दर्ज नहीं हुआ था। शुक्रवार और शनिवार को पुनः युवती पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंची थी। शनिवार को पूरे दिन पुलिस आफिस में ही रही। इसके बाद शाम को बड़ागांव पुलिस ने केस दर्ज किया है। युवती ने अपने बयान में बताया है कि आरोपी ऊंची पहुंच वाला है। कई रसूखदार लोगों से संपर्क है।
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