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सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सत्तारूढ़ पार्टी को दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित भूमि पर अतिक्रमण कर बने उसके ऑफिस को 10 अगस्त तक खाली करने का आदेश दिया।
अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली राजनीतिक पार्टी को आदेश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के समक्ष एक अंडरटेकिंग दाखिल करे
कि वह इस साल 10 अगस्त को या उससे पहले विचाराधीन परिसर को खाली कर कब्जा सौंप देगी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इससे पहले राउज एवेन्यू में भूखंड के एक हिस्से पर अतिक्रमण करने के लिए आप को कड़ी फटकार लगाई थी।
यह जमीन जिला न्यायपालिका की बुनियादी ढांचा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च न्यायालय को आवंटित की गई है।