दिल्लीः चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद शुक्रवार (1 मार्च) सरकार ने बुजुर्ग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलट से वोटिंग करने वाले चुनावी नियम में बदलाव किया है।
अब केवल 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग मतदाता ही पोस्टल बैलट से वोटिंग कर सकेंगे। अभी तक 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस सुविधा के पात्र थे।
कानून मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन में बताया कि 85 की उम्र पार चुके वोटर्स को यह सुविधा देने के लिए चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन किया गया है।
यह बदलाव अप्रैल-मई 2024 में होने वाले लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से कुछ दिन पहले किया गया है।