![Shaurya News India](backend/newsphotos/1738733230-whatsapp_image_2025-02-04_at_2.14.14_pm.jpg)
39 साल पुराने केस में दोषमुक्ति पर तलब की पत्रावली, SC से दोषियों की जमानत खारिज
पूर्वांचल के बाहुबलियों में शुमार पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। 39 साल पुराने सिकरौरा नरसंहार कांड के आरोपी पूर्व एमएलसी की दोषमुक्ति पर सुप्रीमकोर्ट सुनवाई सुनवाई करेगा। उनके खिलाफ पीड़िता की याचिका पर सुप्रीमकोर्ट ने पत्रावली तलब की है।सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने मामले से संबंधित मूल रिकॉर्ड इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय से यथासंभव सुरक्षित करने का आदेश दिया है। साथ ही दिया है। शीर्ष अदालत ने केस की सुनवाई में तेजी लाने की बात कही है।
बता दें कि चंदौली जिले के बलुआ थाना क्षेत्र के सिकरौरा गांव में नौ अप्रैल 1986 की रात तत्कालीन ग्राम प्रधान रामचंद्र यादव, उनके चार मासूम बच्चों मदन, उमेश, टुनटुन व प्रमोद और दो भाइयों रामजन्म व सियाराम की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई थी। केस में मुख्य आरोपी बृजेश सिंह सत्र न्यायालय ने 16 अगस्त 2018 को दोष मुक्त र दिया। केस में 12 अन्य आरोपी